कानपुर : मध्य प्रदेश के रिटायर्ड एएसआई ने करौली बाबा से 1.51 लाख रुपये हड़प लिए, ठगी बताई

कानपुर: यूपी के कानपुर में आने वाले दिनों में करौली सरकार बाबा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। करौली सरकार के कुकर्मों का एक-एक काला अक्षर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से रिटायर्ड एएसआई ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एएसआई का आरोप है कि बाबा ने इलाज के नाम पर उससे 1 लाख 51 हजार रुपये हड़प लिए, लेकिन मुझे, मेरी पत्नी और ढाई साल की पोती को झाड़-फूंक और हवन के बाद भी बीमारी से कोई फायदा नहीं हुआ है. पोती की तबीयत बिगड़ी तो उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने बाबा को ठग और फ्रॉड बताया है। बाबा को आईटी एक्ट का आरोपी बताया गया है।मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले प्रकाश नारायण भट्ट पुलिस विभाग से एएसआई के पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि मैं मध्यप्रदेश छतरपुर से आया हूं। मुझे स्टोन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। वहीं मेरी पत्नी को गैस की समस्या है, उनके हाथ-पैर में लगातार दर्द रहता है। बच्चे की पीठ में दर्द होता है। ढाई साल की पोती के पेट में दर्द हुआ। करोली सरकार बाबा के दरबार में छह लोग आए थे। 

बाबा ने डेढ़ लाख हड़प लिए

उन्होंने बताया कि मैं एक फरवरी को करौली सरकार बाबा के दरबार में आया था। बाबा ने कहा कि एक दिन का हवन करा लो सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने मुझे एक दिन के हवन के लिए 1 लाख 51 हजार तबादला करवा दिया, जिसके दस्तावेज भी मैंने जुटा लिए हैं। मैंने पूरा भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाबा के हाथ लंबी-चौड़ी लिस्ट लग गई और उसी के आधार पर हवन किया गया।

पोती को हैलट में भर्ती कराना पड़ा

रिटायर्ड एएसआई ने बताया कि उन्हें बाकी का एक पैसा नहीं मिला है। हालात यह हो गए कि ढाई साल की पोती को हैलट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके साथ ही मुझे और मेरी पत्नी को भी आराम नहीं मिला है। उसने मुझसे कहा कि मुझे और शर्तों में भी आना होगा, सभी शर्तों में 5100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा कि बाबा जी मुझे और मेरे परिवार को तनिक भी चैन नहीं आया है। इस पर बाबा ने कहा, चिंता मत करो, आराम मिलेगा।

कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई करेंगे

प्रकाश नारायण भट्ट ने कहा कि बाबा पूरा ठग नहीं है और लूटपाट कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोर्ट से कार्रवाई करूंगा, वहां IACT की धारा-67 है। यह यूट्यूब पर फेक वीडियो डालकर ठगी कर रहा है। उन पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 का आरोप है।

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